Home देश इन टैक्सपेयर्स को राहत, ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, जानिए किस तारीख...

इन टैक्सपेयर्स को राहत, ITR Filing की डेडलाइन बढ़ी, जानिए किस तारीख तक कर सकते हैं दाखिल

6

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने बड़ा एलान किया है. दरअसल, सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 (AY 2024-25) के लिए कॉरपोरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Corporate ITR Filling) करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. अब टैक्सपेयर्स 15 नवंबर, 2024 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. पहले इसकी डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2024 थी.

नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला ने न्यूज एजेंसी भाषा से कहा कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी. इससे पहले सितंबर में, सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम डेडलाइन 7 दिन तक बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी.

पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन बीते एक दशक में 294% बढ़ा
बता दें कि भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बीते एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला है. वित्त वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 19.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 में 6.95 लाख करोड़ रुपये था. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़त की वजह पर्सनल इनकम टैक्स में उछाल आना है. वित्त वर्ष 2014-15 में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 2.65 लाख करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10.45 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसमें बीते एक दशक में 294.3 फीसदी की बढ़त हुई है. कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन पिछले एक दशक में 112.85 फीसदी बढ़कर 9.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है।.