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बिकने जा रही होम लोन बांटने वाली यह कंपनी! रिजर्व बैंक ने पहले ही कस दिया था शिकंजा, पीएनबी देख रहा कामकाज

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होम लोन बांटने वाली कंपनी के खिलाफ राष्‍ट्रीय कंपनी विधि न्‍यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अपहानिप्रक्रिया शुरू करने का प्रस्‍ताव स्‍वीकार कर लिया है. जल्‍द ही इस कंपनी को बेचने की तैयारी शुरू हो जाएगी. कंपनी के खिलाफ रिजर्व बैंक ने पहले ही शिकंजा कस दिया था और उसके कामकाज को देखने की जिम्‍मेदारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अध‍िकारी को सौंप दी थी.

सूत्रों के अनुसार, एनसीएलटी ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ कॉरपोरेट अपहानि समाधान प्रक्रिया शुरू करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 27 जनवरी को कामकाज संबंधी चिंताओं तथा विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण एविओम के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था. साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक राम कुमार को इसका प्रशासक नियुक्त किया था.

आरबीआई ने यह कदम राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की सिफारिश के आधार पर उठाया था. इसके बाद केंद्रीय बैंक ने एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की नई दिल्ली पीठ के समक्ष आवेदन दायर किया था।

आरबीआई ने पीएनबी के पूर्व मुख्‍य महाप्रबंधक को प्रशासक नियुक्‍त करने के साथ ही उसकी मदद के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन भी किया है. एविओम के खिलाफ अपहानि समाधान प्रक्रिया के लिए याचिका स्वीकार किए जाने पर (20 फरवरी 2025 का आदेश) आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने फैसला किया है कि तीन सदस्यीय समिति, सलाहकार समिति के रूप में काम करना जारी रखेगी.