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छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज

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बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को डौंडी इलाके में एक शिक्षक की खुदकुशी के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर की मुश्किलें बढ़ी गई है. अदालत ने कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने प्रथम दृष्टया मोहम्मद अकबर की मामले में संलिप्तता पाए जाने का हवाला दिया है. मालूम हो कि आत्महत्या करने वाले सरकारी टीचर ने सुसाइड नोट में मोहम्मद अकबर का नाम लिखा था. इसके बाद डौंडी थाने में मोहम्मद अकबर सहित 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था.

सत्र न्यायाधीश एस एल नवरत्ने ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर की जमानत याचिका खारिज की. इस मामले में पहले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. सत्र न्यायालय में मोहम्मद अकबर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी.

जानें क्या है पूरा मामला

ओडगांव प्राथमिक विद्यालय के 57 साल के प्रधान पाठक देवेंद्र ठाकुर ने 3 सितंबर को खुदकुशी कर ली थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. सुसाइड में उन्होंने कई लोगों के नाम का जिक्र किया था. इसमें आरोप लगाया गया था कि वन विभाग में कई पदों पर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसों की ठगी की गई है. इतना ही नहीं शिक्षक ने कई लोगों पर ठगी का आरोप भी लगाया था. इसकी शिकायत डौंडी थाने में की गई थी.

शिक्षक ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को वन विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था. इसके लिए उन्होंने एक ठग को रकम सौंपी थी. लेकिन जब उनके रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली, तो लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे. इसके बाद शिक्षक ने मौत को गले लगा लिया था.