टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे व्हाइट गुड्स पर अब ग्राहकों को ज्यादा वारंटी का लाभ मिलेगा. सरकार ने कंपनियों को अपनी गारंटी और वारंटी प्रक्रिया में बदलाव का सुझाव दिया है. सरकार का कहना है कि वारंटी की शुरुआत सामानों की बिक्री की तारीख से नहीं होनी चाहिए. इसकी जगह पर वारंटी की शुरुआत इंस्टॉलेशन की तारीख से होनी चाहिए.
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में कई व्हाइट गुड्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों और उद्योग संगठनों को पत्र लिखा है. व्हाइट गुड्स ऐसे सामान होते हैं, जिन्हें एक्सपर्ट के द्वारा इंस्टॉल कराए जाने की जरूरत होती है. ग्राहक खुद इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता.
सरकार ने लिखा पत्र
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनियों को अपनी गारंटी व वारंटी नीति में संशोधन करने के लिए कहा है. यह पत्र सीआईआई, फिक्की, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई जैसे 6 उद्योग संगठनों और सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स, फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड जैसी कंपनियों को लिखा गया है.
बिक्री तारीख से वारंटी चालू होने से ग्राहक को नुकसान
सरकार का कहना है कि व्हाइट गुड्स को एक्सपर्ट के द्वारा इंस्टॉल कराए जाने की जरूरत होती है. जब तक एक्सपर्ट के द्वारा उन्हें इंस्टॉल नहीं किया जाता है, ऐसे सामान ग्राहकों के पास बिना इस्तेमाल के पड़े रहते हैं. ऐसे में जब बिक्री की तारीख से वारंटी का समय शुरू हो जाता है तो ग्राहकों को नुकसान होता है. इसीलिए कंपनियों को इंस्टॉलेशन की तारीख से वारंटी की पीरियड शुरू करना चाहिए.