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पाकिस्तानी नागरिकों के Long Term Visa पर कड़ी निगरानी, e-FRRO पोर्टल से दोबारा आवेदन अनिवार्य

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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में निवासरत पाकिस्तानी नागरिकों के दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa – LTV) की समीक्षा की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. जिले सहित पूरे देश में अब ऐसे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने दीर्घकालिक वीजा के लिए ऑनलाइन दोबारा आवेदन करना पड़ेगा. यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद लिया गया है, जिसमें बाहरी नागरिकों की गतिविधियों पर सवाल खड़े हुए थे. केंद्र सरकार ने सभी दीर्घकालिक वीजा धारकों की जांच-पड़ताल और दस्तावेजों के पुनरीक्षण का निर्देश जारी किया है.

इसके अंतर्गत, जिले में निवासरत वे सभी पाकिस्तानी नागरिक, जो आवेदन पत्र के आधार पर लंबे समय से बलौदा बाजार समेत भारत में रह रहे हैं, उन्हें अपने रहने की अवधि को बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से (https://indian.frro.gov.in) पोर्टल पर 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच नए सिरे से आवेदन करना होगा.

पुलिस में भी देनी होगी जानकारी

ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित पाकिस्तानी नागरिकों को अपने आवेदन की एक कॉपी के साथ बलौदा बाजार पुलिस ऑफिस में भी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. यह कदम प्रशासन की तरफ से स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत उठाया गया है.

विदेशी अधिनियम और गृह मंत्रालय का निर्देश

यह आदेश विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(1) के अंतर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय के विदेशी-01 प्रभाग के निर्देश क्रमांक 25022/28/2025-F.1 दिनांक 28 अप्रैल 2025 के तहत जारी किया गया है. इससे पहले सरकार ने इन नागरिकों को वीजा निरीक्षण से छूट दी थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी LTV धारकों को E-FRRO पोर्टल पर पुनः आवेदन करना अनिवार्य होगा.