भारतीय रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आम यात्री नहीं जानते. एक ऐसा ही नियम है जिसमें ट्रेन के प्रस्थान से काफी पहले भी अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. यानी देसी भाषा में कहें तो रेलवे आपको रिफंड में ढेला देगा. देश में करीब 2.5 करोड़ यात्री रोज ट्रेन में सफर करते हैं. यह दुनिया का एक सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए रेलवे ने तमाम तरह के नियम बनाए हैं. इन नियमों के बारे में रोज सफर करने वाले यात्रियों तक को कोई जानकारी नहीं रहती. टिकट कैंसिल कराने, नई टिकट कराने, बोर्डिंग चेंज कराने… जैसे तमाम नियम से रेलवे के नियमित यात्री जरूर अवगत होंगे. लेकिन, आज हम जिस नियम की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी लापरवाही से आपकी जेब कट जाएगी.
आज की पूरी कहानी टिकट में बदलाव और फिर उसे कैंसिल कराने के नियम पर है. आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रेन जब अपने प्रस्थान स्टेशन से चलती है तो करीब चार घंटे पहले उसका चार्ट बन जाता है. ऐसे में अगर आप चार्ट बनने से पहले अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो नियम अनुसार आपको जरूर कुछ न कुछ रकम वापस मिलेगा. लेकिन, इस स्थिति में अगर आप चार्ट बनने से पहले भी टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको जीरो पैसे मिलेंगे. यानी ढेला.
कैंसिल कराने पर कटते हैं इतने पैसे
रेलवे के मौजूदा नियम के अनुसार अगर आप ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको जो सामान्य चार्ज कटते हैं वहीं कटेंगे. मौजूदा वक्त में 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये, सेकेंड एसी पर प्रति यात्री 200 रुपये, एससी थर्ड, चेयर कार या एसी थ्री इकनॉमी पर 180 रुपये प्रति यात्री, स्लिपर क्लास के टिकट पर 120 रुपये और सेकेंड क्लास के टिकट पर 60 रुपये कटते हैं.
इसके बाद ट्रेन के प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो बतौर कैंसिलेशन चार्ज 25 फीसदी काट लिए जाएंगे. इसके बाद 12 से 4 घंटे पहले यानी चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो 50 फीसदी रकम बतौर कैंसिलेशन चार्ज काट लिए जाते हैं. फिर चार्ट बन जाने के बाद अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको शून्य रिफंड मिलता है.
मिलता है जीरो रिफंड
लेकिन, यहां स्थिति अलग है. यहां आप 24 से 4 घंटे के भीतर कभी भी टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको जीरो रिफंड मिलेगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के संबंध में नियमों की. अगर आपने टिकट बुक कराने के बाद समय रहते बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा लिया है तो आपके टिकट पर एक सामान्य टिकट वाले नियम लागू होंगे. लेकिन, आपने टिकट पहले लिया और बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के प्रस्थान से 24 ले 4 घंटे के भीतर चेंज कराते हैं तो यह बोर्डिंग चेंज तो हो जाएगा, लेकिन बोर्डिंग चेंज कराने के बाद आपका प्लान चेंज हो गया और आपको टिकट कैंसिल करवाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा. जबकि सामान्य टिकट होता या फिर आपने बोर्डिंग चेंज नहीं करवाया होता और फिर टिकट कैंसिल करवाते तो आपको 50 फीसदी रिफंड मिल जाता है.