अगर आप देश की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद आप दिल्ली के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इसका मतलब है कि आप अगर हौजखास में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री नांगलोई सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भी करा सकेंगे. अभी तक नियम यह है कि प्रॉपर्टी जिस सब-रजिस्ट्रार के प्राधिकार में आती है, उसका रजिस्ट्रेशन भी उसी ऑफिस में ही होती है. रजिस्ट्री के अलावा प्रॉपर्टी हस्तांतरण से अन्य काम भी किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में हो सकेंगे.
दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को Anywhere Registration Policy नाम दिया गया है और इसे पास कर दिया है. इसके तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा पाएंगे. इससे लोगों को रजिस्ट्री के लिए एरिया के हिसाब से तय सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी.
राज्यपाल को मंजूरी को भेजी फाइल
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि राजस्व विभाग ने अब ‘एनी वेयर रजिस्ट्रेशन’ पॉलिसी लेकर लेकर आने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को पास कर दिया है और फाइल को उपराज्यपाल के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है.
आ रही थी कई शिकायतें
मंत्री आतिशी का कहना था कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी. कई कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ बहुत ज्यादा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई सब-रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे हैं, जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है. जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां दलाल सक्रिय रहते हैं और भ्रष्टाचार होता है.