रायपुर (विश्व परिवार)। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम रूपये 25 लाख तक विनिर्माण क्षेत्र में, अधिकतम 10 लाख तक सेवा क्षेत्र में एवं अधिकतम 2 लाख तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि ऐसे इच्छुक आवेदक कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 27 सितम्बर 2023 तक है।
ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट) एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है आवेदन कर सकते है। लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक न हो। इसके साथ वह किसी भी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो। भारत/राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो।
आवेदन के साथ परियोजना प्रतिवेदन, फोटो राशन कार्ड/स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस (कोई भी एक) सहित शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य चाहे गए दस्तावेज संलग्न करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर, महासमुंद में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।