मार्च का महीना अपने आखिरी दौर में है. ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 में कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं. इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ा नियम भी शामिल है. पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) ने एनपीएस के लॉग-इन के नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे. PFRDA ने एनपीएस खाते को फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए टू-फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है.
3 दिन लागू हो जाएगा टू-फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का नियम
PFRDA ने 15 मार्च को इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि अब एनपीएस के सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRS) सिस्टम में लॉगइन करने के लिए एनपीएस के लॉगइन आईडी और पासवर्ड के अलावा यूजर्स को आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य होगा. अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा. इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद ही अब यूजर्स पर एनपीएस अकाउंट में लॉग इन कर पाएंगे. PFRDA ने यह कदम एनपीएस खाते को फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए उठाया है. यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा.
इस तरह NPS खाते में कर पाएंगे लॉगिन-
- नेशनल पेंशन सिस्टम में लॉगइन करने के लिए सबसे पहले एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर विजिट करें.
- इसके बाद आगे Login with PRAIN/IPIN के विकल्प पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा.
- आगे सब्सक्राइबर्स से एनपीएस यूजर्स आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा जिसे आप दर्ज करें.
- आगे कैप्चा दर्ज करें.
- इसके बाद टू-फैक्टर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा.
- इस ओटीपी को एनपीएस खाते में दर्ज करें.
- इसके बाद आपको अपने एनपीएस खाते का एक्सेस मिल जाएगा.
अभी कैसे होता है लॉगइन
फिलहाल एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए यूजर को केवल एनपीएस आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, मगर 1 अप्रैल के बाद आप आधार बेस्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा. PFRDA ने यह कदम फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए उठाया है.