छत्तीसगढ़

 धमतरी में 53 किलो गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल की जेल : 1-1 लाख का जुर्माना, विवेचक को मिलेगा पुरस्कार

धमतरी। जिले के बहुचर्चित 53 किलो गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दोनों दोषी एमपी के

9 जनवरी 2024 को बोराई थाना पुलिस ने बैरियर नाका पर उड़ीसा की ओर से आ रही एक मारुति जेन कार को रोका था। तलाशी के दौरान कार से 3 प्लास्टिक बोरियों में भरा कुल 53 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके से आरोपी तोषण विश्वकर्मा (निवासी सतना, म.प्र.) और विजय विश्वकर्मा (निवासी रीवा, म.प्र.) को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में गांजा, कार और मोबाइल सहित 11 लाख 10 हजार 800 रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।

विवेचक को नगद पुरस्कार

मामले की बेहतरीन वैज्ञानिक जांच और मजबूत साक्ष्य जुटाने वाले तत्कालीन उपनिरीक्षक रामकृष्ण साहू को पुलिस अधीक्षक SP सूरज सिंह परिहार ने 500 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि अवैध मादक पदार्थों और अपराधियों के खिलाफ धमतरी पुलिस की यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी।

Related Posts