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शेयर-म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों को राहत, SEBI ने लिया बड़ा फैसला, खत्म हुई आखिरी तारीख की चिंता!

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पूंजी बाजार नियामक संस्था SEBI ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है. इससे पहले किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी.

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है.

SEBI ने जारी किया सर्कुलर
सेबी ने एक सर्कुलर में कहा, ‘बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखते हुए अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए ‘नामांकन की पसंद’ जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.’

इसके साथ ही सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर पखवाड़े ईमेल या एसएमएस भेजकर नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा है.

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