इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म-4 को नोटिफाई कर दिया है. इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले इंडीविजुअल और एंटिटीज भरते हैं.
इससे इंडीविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ (HUF) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं.
पिछले साल फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किए गए
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किए जाते हैं. लेकिन पिछले साल फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किए गए थे. हालांकि, इस साल टैक्सपेयर्स को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिए गए हैं.