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फ्लाइट या ट्रेन के देरी या कैंसिल होने पर क्‍या रिफंड लिया जा सकता है….जानें नियम

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कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट पर पड़ रहा है. ट्रेनें कई-कई घंटे देरी से चल रहीं हैं, तमाम फ्लाइट भी देरी से उड़ रही हैं और कुछ को डायवर्ट तक करना पड़ रहा है. ऐसे में अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट रही है या देरी की वजह से आप फ्लाइट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आपको रिफंड मिल सकता है क्‍या? इसी तरह ट्रेन काफी देरी से चल रही है और आप जिस उद्देश्‍य से जाना चाह रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है तो टिकट कैंसिल कराने में पूरा रिफंड मिल सकता है क्‍या? आइए जानें क्‍या हैं नियम?

कोहरे या अन्‍य कारणों से अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट कैंसिल करती हैं तो कंपनी स्‍वयं ही मुआवजा देगी. इस मामले में आपको कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी. डीजीसीए के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा. रिफंड में पैसेंजर सर्विस फीस, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस और सर्विस टैक्स शामिल होते हैं. आपके पास विकल्प है कि आप पैसे रिफंड करा लें या दूसरी तारीख पर यात्रा कर लें.

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