अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप को अपना बड़बोलापन भारी पड़ता दिख रहा है. यहां ट्रंप को मुआवजे के तौर पर लेखिका ई. जीन कैरोल को 83.3 मिलियन डॉलर (692.40 करोड़ रुपये) देने होंगे. मैनहट्टन की संघीय जूरी ने ट्रंप को 2019 में जीन के खिलाफ दिए गए उनके अपमानजनक बयानों को लेकर यह आदेश दिया है.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दो महिलाओं और सात पुरुषों की जूरी ने शुक्रवार को ट्रंप को आदेश दिया कि वह कैरोल को उनकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए 11 मिलियन डॉलर, अन्य क्षतिपूर्ति के लिए 7.3 मिलियन डॉलर और दंडात्मक क्षति के रूप में 65 मिलियन डॉलर का भुगतान करें.
ट्रंप ने फैसले को बताया ‘हास्यापद’
ट्रंप इस फैसले से कुछ मिनट पहले अदालत से चले गए थे और जब जूरी वापस आई तो वह कमरे में नहीं थे. वहीं ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखे अपने पोस्ट में ट्रंप ने फैसले को ‘हास्यास्पद’ बताया और कहा कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
शुक्रवार के फैसले से यह दूसरी बार हुआ जब कैरोल ने मुकदमे में ट्रंप से हर्जाना जीता. एक अमेरिकी मैग्जीन की स्तंभकार कैरोल ने आरोप लगाया था कि 1990 के दशक के मध्य में ट्रंप ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके साथ रेप किया और बाद में उन्हें बदनाम किया.
पिछले मई में, एक अलग मैनहट्टन संघीय जूरी ने कैरोल को 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया. उन्होंने पाया कि ट्रंप ने कैरोल का यौन शोषण किया और फिर 2022 में सार्वजनिक बयानों के लिए उन्हें अपमानित किया और आरोपों से इनकार किया.