छत्तीसगढ़

खाद वितरण में कड़ाई : शासन के नियमानुसार निजी और सहकारी दुकानों में हो रहा रासायनिक खादों का वितरण

भाटापारा। राज्य सरकार ने वर्तमान खरीफ फसल के लिए खाद वितरण के लिए जो नियम लागू किया है, उसका पालन भाटापारा ब्लॉक की खाद दुकानों में गंभीरता से किया जा रहा है। खाद लेने के लिए किसानों को बी-1 और आधार की कापी लग रही है, उसी आधार का खाद का वितरण किया जा रहा है।

राज्य शासन की तय लिमिट और नियम के अनुसार चाहे वह सरकार खाद दुकान हो या निजी खाद दुकान हो सभी में शासन के नियमानुसार वर्तमान में 5 एकड़ तक के किसानों को 3 बोरी यूरिया व 4 बोरी डीएसपी दिया जा रहा है। वहीं 5 एकड़ से उपर के किसानों 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया-डीएपी का वितरण किया जा रहा है। खाद लेने के लिए किसानों काे वर्तमान में बी-1 और आधार देना पड़ रहा है।

निजी और सरकारी दुकानों का खाद की कीमत समान

दुकानों व सोसायटी में डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी, दुकानों में यूरिया 266 और सोसायटी में 266.50 पैसा के हिसाब से मिल रहा है। यहां के खाद दुकानों में कुछ दुकानों से एनपीके खाद भी उपलब्ध होगा, जो 1900 रूपये में किसानों को मिलेगा, इसके अलावा 500 ML का नैनो 225 रूपये में उपलब्ध है, हालांकि बी-1, आधार की बाध्यता के चलते खाद और कही नहीं मिल पा रही है।

अब किसानों को भी लिमिट में खाद मिलने से उन्हें भी सीमा में मिले खाद से ही काम चलाना पड़ेगा, हालांकि अभी सोसायटी व दुकान संचालक कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं कि आगे खाद की लिमिट बढ़ेगी की नहीं, अभी केवल वही कर रहे हैं, जिसका आदेश उन्हें मिला है।

शासन के नियमों का हो रहा पालन

निजी दुकान संचालकों ने कहा कि अभी जो आदेश जारी हुआ कि किसानों एक एकड़ पर 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी यूरिया दिया जाना है, उसी नियम का वर्तमान में पालन किया जा रहा है। यदि अब आदेश में संशोधन होता है तो उसी हिसाब से आगे खाद का वितरण किया जायेगा। क्याेंकि किसान खाद का उपयोग सितम्बर माह तक करता है। उसके बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है।

Related Posts