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एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल के बदल जाएंगे नियम, 1 फरवरी से नहीं मिलेगी यह सुविधा

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1 फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसे निकासी के नियम बदल जाएंगे. यह नियम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा बदला गया है. इसको लेकर पीएफआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. एनपीएस के नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी एनपीएस अकाउंट होल्डर को कुल जमा राशि के 25 फीसदी से अधिक हिस्से के विड्रॉल की अनुमति नहीं मिलेगी.

NPS अकाउंट होल्डर को केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही एनपीएस खाते से विड्रॉल की सुविधा मिलती है.

बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल किया जा सकता है.
घर खरीदने के लिए एनपीएस विड्रॉल से विड्रॉल कर सकते हैं.
मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एनपीएस सब्सक्राइबर्स विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
एनपीएस अकाउंट होल्डर की विकलांगता या अक्षमता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए खाते से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं.
स्किल डेवलपमेंट के खर्च को पूरा करने के लिए एनपीएस अकाउंट से विड्रॉल की परमिशन मिलती है.
स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए भी एनपीएस विड्रॉल की सुविधा मिल रही है.

NPS विड्रॉल के लिए शर्तें

एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी राशि की निकासी के लिए आपका खाता 3 साल पुराना होना आवश्यक है.
इसके साथ ही विड्रॉल की गई राशि आपकी कुल राशि के एक चौथाई हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
एनपीएस अकाउंट को अधिकतम केवल 3 बार ही एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल की परमिशन मिलती है.

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